जीएसटी विभाग के मुताबिक बिहार में टैक्स की चोरी व रिटर्न नहीं फाइल करने वाले
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पटना : ग्राहकों से जीएसटी वसूल सरकारी खाते में नहीं डालने वाले सैकड़ों कारोबारी निशाने पर
किये गये चिह्नित, आने वाले दिनों में होगी बड़ी कार्रवाई पटना : ग्राहकों से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) वसूलने के बावजूद उसे सरकारी खाते में नहीं डालने वाले व्यापारियों पर जीएसटी विभाग की कड़ी नजर है. विभाग ने टैक्स का गोलमाल करने वाले ऐसे सैकड़ों व्यापारियों को चिह्नित किया है, जिन पर आने वाले […]
किये गये चिह्नित, आने वाले दिनों में होगी बड़ी कार्रवाई
पटना : ग्राहकों से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) वसूलने के बावजूद उसे सरकारी खाते में नहीं डालने वाले व्यापारियों पर जीएसटी विभाग की कड़ी नजर है. विभाग ने टैक्स का गोलमाल करने वाले ऐसे सैकड़ों व्यापारियों को चिह्नित किया है, जिन पर आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई होगी. विभाग के अधिकारियों की मानें तो बिल्डर सह व्यवसायी अनिल कुमार पर हुई कार्रवाई महज इस अभियान की शुरुआत है.
निबंधित 40 फीसदी लोग नहीं दे रहे टैक्स : आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार में करीब 3.25 लाख व्यापारी जीएसटी से रजिस्टर्ड हैं. लेकिन, इनमें से 35 से 40 फीसदी लोग अब भी जीएसटी नहीं अदा कर रहे हैं. विभाग ने खास कर वैसे लोगों की पहचान की है, जिनकी आय अधिक है, लेकिन उनके द्वारा लंबे समय से टैक्स नहीं अदा किया जा रहा है.
सर्वे में अछूते रह जाते हैं कई सेक्टर
जीएसटी की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में भी संशय की स्थिति है. उनका मानना है कि विभाग की छापेमारी में बड़े नाम वाले कारोबारी अधिक जद में आते हैं. लेकिन, छोटे नाम वाले बड़े कारोबारी छूट जाते हैं.
अब तक बिल्डर, ज्वेलर्स व इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कारोबार करने वाले व्यापारियों पर ही अधिक कार्रवाई हुई है. जबकि, अकादमिक आदि क्षेत्र में बड़ा नेक्शस चलाने वाले प्रतिष्ठान इसके सर्वे से बचे रह जाते हैं. ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा अभिभावकों से जीएसटी के नाम पर बड़ी राशि वसूली जाती है, लेकिन वो सरकारी खाते तक नहीं पहुंच पाती.
जीएसटी से रजिस्टर्ड 3.25 लाख व्यापारियों में 30 से 35 फीसदी अब भी नहीं जमा कर रहे टैक्स
नोटिस करने पर जमा हुए 366 करोड़
जीएसटी विभाग के मुताबिक बिहार में टैक्स की चोरी व रिटर्न नहीं फाइल करने वाले
व्यापारियों की संख्या अधिक है. इनमें से करीब 75 हजार व्यापारियों को पिछले दिनों जीएसटी की नोटिस भेजी गयी थी. बहुत लोगों ने नोटिस का संज्ञान लेकर करीब 366 करोड़ रुपये जमा कराये. जिन लोगों ने नोटिस का संज्ञान नहीं लिया, उनके खिलाफ ही सर्च की कार्रवाई शुरू की गयी है.
बड़े बकायेदारों पर विभाग की खास नजर
विभाग बड़े बकायेदारों पर भी नजर रख रहा है. कई ऐसे व्यापारी हैं, जिन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स अदा ही नहीं किया. इनके साथ ही फर्जी बिल पर कारोबार करने वाले कई व्यापारी भी चिह्नित किये गये हैं.
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ऐसे प्रतिष्ठानों के वास्तविक टैक्स प्राप्ति का आकलन करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की गयी है. जीएसटी में टैक्स जमा नहीं करने पर जुर्माने के साथ ही एक से लेकर पांच साल तक की सजा का भी प्रावधान है.
कई चरणों में होगी कार्रवाई
जितने भी बड़े बकायेदार हैं, उनको चिह्नित कर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. यह कार्रवाई कई चरणों में होगी. विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी कर ली गयी है. जिन्होंने आज तक टैक्स नहीं दिया और जो टैक्स की चोरी करते आ रहे हैं, उन पर खास नजर रखी जा रही है.
रंजीत कुमार, आयुक्त, जीएसटी
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