पटना : दीवाली के अवसर पर बिहार में रात आठ से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है. यह निर्देश पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में दीवाली के अवसर पर रात आठ से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जाएं. साथ ही यह भी कहा था कि केवल दो घंटे ही पटाखे फोड़े जाएं और राज्यों को यह तय करने की जिम्मेदारी दी थी कि वे दो घंटे कौन-से होंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य त्योहारों पर पटाखों को लेकर अहम दिशानिर्देश जारी किया था. वहीं ग्रीन पटाखों की भी बात की थी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बिहार सरकार ने यह दिशा निर्देश जारी किया है. इसका मकसद प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण करना है. इस बारे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि संबंधित निर्देश के बारे में जानकारी देने के लिए अखबारों में विज्ञापन निकाला जा रहा है. साथ ही सभी संबंधित निकायों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलायी जायेगी.