पटना : शहर में वेंडिंग जोन बनाने में हो रही देरी पर नगर आयुक्त से कोर्ट ने किया जवाब-तलब
काम में हो रही देरी पर हाईकोर्ट सख्त, तीन जनवरी को फिर होगी सुनवाई पटना : पटना हाईकोर्ट ने पटना और मुजफ्फरपुर शहर में फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कर वेंडिंग जोन बनाये जाने में हो रहे विलंब पर दोनों शहरों के नगर आयुक्तों से जवाब-तलब किया. चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही एवं न्यायमूर्ति ज्योति शरण […]
काम में हो रही देरी पर हाईकोर्ट सख्त, तीन जनवरी को फिर होगी सुनवाई
पटना : पटना हाईकोर्ट ने पटना और मुजफ्फरपुर शहर में फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कर वेंडिंग जोन बनाये जाने में हो रहे विलंब पर दोनों शहरों के नगर आयुक्तों से जवाब-तलब किया.
चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही एवं न्यायमूर्ति ज्योति शरण की खंडपीठ ने पटना जिला फुटपाथ दुकानदार संघ व अन्य की तरफ से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दोनों नगर आयुक्तों को वेंडिंग जोन को शुरू करने के मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि अगले वर्ष की तीन जनवरी को निर्धारित की है.
मालूम हो कि बड़े शहरों की सड़कों को फुटपाथ दुकानदार व वेंडरों के अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए सरकार के आदेश पर उन शहरों में वेंडिंग जोन बनाये जा रहे हैं. शहरों के विशेष कॉमर्शियल क्षेत्रों को चिह्नित कर वेंडिंग जोन का निर्माण कर वहां उन फुटपाथी दुकानदारों का पुनर्वास करने की नीति सरकार ने बनायी है जिसे लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम की है. हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में भी दो बार मोहलत देने के बाद अभी तक पूरी तरह से नीतियों को लागू नहीं कर सका है.
पटना. राजधानी पटना को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गयी. चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही की खंडपीठ में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश की गयी. खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उक्त रिपोर्ट को पढ़ कर अपनी प्रतिक्रिया को हलफनामे के माध्यम से दायर करने का आदेश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई आगामी तीन जनवरी को होगी.