केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कुर्की जब्ती के आदेश, जानें…क्या है मामला
पटना : एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के एवं मोटरसाइकिल एक्ट के अंतर्गत दर्ज एक केस में कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है. शनिवार को आदेश की एक कॉपी पटना एसएसपी पटना को भेजा दी गयी. गौरतलब है कि वर्ष […]
पटना : एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के एवं मोटरसाइकिल एक्ट के अंतर्गत दर्ज एक केस में कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है. शनिवार को आदेश की एक कॉपी पटना एसएसपी पटना को भेजा दी गयी.
गौरतलब है कि वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के समय चार मई को अपनी प्राइवेट मार्शल गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे. जिसे देखते हुए केस के सूचक एवं तत्कालीन थाना प्रभारी ने लाल बत्ती को हटाने के लिए कहा तो उपेंद्र कुशवाहा द्वारा हटाने से मना करने के साथ थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार भी किया. मामला खगड़िया जिला न्यायालय अंतर्गत विचाराधीन था. जिस पर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश खगड़िया न्यायालय के द्वारा वर्ष 2015 के 17 नवंबर को दिया गया था. लेकिन, एमपी एमएलए विशेष न्यायालय गठित होने के पश्चात मामला विशेष न्यायालय में विचारण के लिए स्थानांतरित होकर आया था. जिस पर विशेष जज ने पूर्व आदेश को संचारित करते हुए केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया गया है.