नयी दिल्ली / पटना : आर्म्स एक्ट मामले में बेगूसराय की अदालत में आत्मसमर्पण करनेवाली पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी अपनी अग्रिम जमानत की याचिका वापस ले ली है. मालूम हो कि मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा भी बेगूसराय की अदालत में इसी मामले में आत्मसमर्पण कर चुके हैं.
जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच कर रही सीबीआई के छापे में पूर्व समाज कल्याण मंत्री के पैतृक आवास बेगूसराय के चेरियाबरियारपुर के अर्जुन टोला स्थित आवास से अवैध रूप से रखे गये जिंदा कारतूस बरामद किये गये थे. इसके बाद स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया. मामले में पूर्व मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा ने बेगूसराय स्थित मंझौल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. लेकिन, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने आत्मसमर्पण नहीं किया. बाद में सुप्रीम द्वारा आदेश दिये जाने के बाद बिहार पुलिस की दबिश बढ़ाने और कुर्की-जब्ती किये जाने के बाद मंजू वर्मा ने मंझौल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया.
इधर, आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. इस संबंध में मंजू वर्मा के वकील ने अदालत से कहा कि वह आत्मसमर्पण कर चुकी है. इसलिए उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई ना की जाये. इसके बाद अदालत ने मंजू वर्मा के अधिवक्ता को याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी.