पटना: एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के विशेष जज परशुराम सिंह यादव के समक्ष सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उपस्थित होकर जमानत के लिए प्रार्थना की जिसे स्वीकार करते हुए विशेष जज ने दस हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
गौरतलब है कि विगत 24 नवंबर को विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के एवं मोटरसाइकिल एक्ट के अंतर्गत कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया था. गौरतलब है कि वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में चार मई को अपनी प्राइवेट मार्शल गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे. जिसे देखते हुए केस के सूचक एवं तत्कालीन थाना प्रभारी ने लाल बत्ती को हटाने के लिए कहा तो उपेंद्र कुशवाहा द्वारा हटाने से मना करने के साथ थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार भी किया था.
मामला खगड़िया जिला न्यायालय अंतर्गत विचाराधीन था एवं केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश खगड़िया न्यायालय के द्वारा दिनांक 17 नवंबर 2017 को दिया गया था, लेकिन एमपी एमएलए विशेष न्यायालय गठित होने के पश्चात मामला विशेष न्यायालय में विचारण के लिए स्थानांतरित होकर आया ए विशेष जज ने पूर्व आदेश को संचारित करते हुए विगत 24 नवंबर को केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेशनिर्गत कर दिया था. जिस की जानकारी मिलने के पश्चात उपेंद्र कुशवाहा ने आज न्यायालय में समर्पण करते हुए जमानत के लिए प्रार्थना की थी. जिसको सुनते हुए विशेष जज ने जमानत दे दी.