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पटना : राशन दुकानों में अनाज के स्टॉक व वितरण की होगी जांच, रखना है इन चीजों को ध्यान

उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देने पर राशन दुकानदारों पर होगी कार्रवाई, स्टॉक की देनी होगी जानकारी दुकानदारों को सूचना पट्ट पर होगा सभी चीजों को दर्शाना पटना :दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को राशन दुकानों में अनाज नहीं होने की बात कहना अब मुश्किल होगा. अगर उपभोक्ताओं को अनाज नहीं होने की गलत जानकारी दी गयी और […]

उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देने पर राशन दुकानदारों पर होगी कार्रवाई, स्टॉक की देनी होगी जानकारी
दुकानदारों को सूचना पट्ट पर होगा सभी चीजों को दर्शाना
पटना :दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को राशन दुकानों में अनाज नहीं होने की बात कहना अब मुश्किल होगा. अगर उपभोक्ताओं को अनाज नहीं होने की गलत जानकारी दी गयी और जांच में दुकान में अनाज होने की जानकारी मिली तो दुकानदार पर कार्रवाई होगी. अब राशन दुकानों में अनाज के स्टॉक को लेकर उपभोक्ताओं को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी. दुकान में अनाज के स्टॉक व वितरण की नियमित जांच होगी.
ऐसे में दुकानदारों को अनाज के स्टॉक व वितरण की जानकारी सूचना पट्ट पर दर्शाना होगी. उपभोक्ताओं को मिलने वाली अनाज की मात्रा, उसका मूल्य, राशन कार्ड का प्रकार, राशन कार्ड की संख्या आदि सूचना पट्ट पर अंकित करना अनिवार्य होगा. क्योंकि, ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं हो पाती है कि दुकानदार किस माह का खाद्यान्न व किस दर पर देता है.
जबकि, बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की अनुसूची-तीन के कंडिका-चार में दुकानदार को मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट दुकान के अंदर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करने का प्रावधान है.
विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम को राशन दुकानों में लाइसेंस में निहित दुकानदारों का कर्तव्य व उत्तरदायित्व का अनुपालन कराने के संबंध में लिखा है.
दुकानों में नहीं दिखता सूचना पट्ट
विभाग को शिकायत मिली है कि राशन दुकानदारों द्वारा दुकान में सूचना पट्ट नहीं लगाये जाते हैं. कहीं सूचना पट्ट रहता भी है तो बहुत ही पुराना, टूटे-फुटे व अस्थायी रूप से टांगे जाते हैं.
उस पर स्टॉक, वितरण, शेष भंडार, कार्ड की संख्या, खाद्यान्न, केराेसिन की मात्रा व निर्धारित दर आदि अंकित नहीं रहते हैं. उपभोक्ताओं के शिकायतों के निबटारे के लिए संबंधित पदाधिकारी का टेलिफोन नंबर, पता आदि सूचना पट्ट पर अंकित नहीं किया जा रहा है. जांच करने पर पता चला है िक राशन दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास रख कर अपने हिसाब से सब कुछ भर दिया जाता है. यहां तक कि कैशमेमो भी उपभोक्ताओं को नहीं देते हैं
.
जांच में रखना है इन चीजों को ध्यान
राशन दुकानों में नियमित जांच कर नियमों का अनुपालन कराने के लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम को कहा गया है.जांच के दौरान मूल्य व भंडार प्रदर्शन पट्ट, दुकान खोलने व बंद करने का समय, वस्तुओं का स्टॉक, वितरण व वितरण के बाद शेष भंडार, राशन कार्डधारियों की संख्या, राशन कार्ड का प्रकार, खाद्यान्न व केराेसिन की मात्रा, निर्धारित दर आदि चीजों के बारे में ध्यान रखना है. जांच अधिकारी को देखना है कि ज्वलनशीन पदार्थ केराेसिन को अलग रखा गया है या नहीं.
राशन दुकानदारों को आवासीय भवन से अलग दुकान रखना है. विभाग द्वारा कहा गया है कि अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी कार्यशाला आयोजित कर अधीनस्थ पदाधिकारी व दुकानदारों को अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों के संबंध में जानकारी दी जाये.
खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मिलने में परेशानी नहीं हो इसके लिए दुकानदारों को दुकान में खाद्यान्न उपलब्ध होने सहित अन्य चीजों के बारे में सूचना पट्ट पर अंकित करना चाहिए. इससे उपभोक्ताओं को भी जानकारी मिलेगी.

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