पटना : तेजस्वी यादव के बंगले पर सुनवाई तीन जनवरी को

पटना : विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा बंगला खाली कराने संबंधी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर पटना हाइकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई अधूरी रही. इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि तीन जनवरी निर्धारित की गयी है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में तेजस्वी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2018 8:47 AM
पटना : विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा बंगला खाली कराने संबंधी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर पटना हाइकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई अधूरी रही. इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि तीन जनवरी निर्धारित की गयी है.
मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में तेजस्वी यादव द्वारा दायर अपील पर उनके अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखा गया. महाधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की. हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस पूरी कर ली है. सरकार को इस अमले में अब अपना पक्ष रखना है.
मालूम हो कि उपमुख्यमंत्री के पद से हट जाने के बाद उपमुख्यमंत्री के नाम से आवंटित आवास 5 देशरत्न मार्ग को छोड़ने का निर्देश बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा तेजस्वी यादव को दिया गया था.
चूंकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उन्हें विपक्ष के नेता के नाम पर आवंटित आवास में जाने को कहा गया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पूर्व के आवास 5 देशरत्न मार्ग को खाली नहीं करते हुए हाईकोर्ट में बिहार विधान परिषद द्वारा जारी किये गये पत्र को चुनौती दे दी. हाइकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

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