आम आदमी को राहत : नये वर्ष पर आज से सस्ते हो गये 23 सामान

नयी दिल्ली / पटना : आम आदमी के लिए नये वर्ष पर राहत की खबर है. आज से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टेलीविजन, मॉनिटर स्क्रीन, वीडियो गेम कंसोल, अन्य गेम तथा खेल से जुड़े कुछ उपकरणों समेत 23 वस्तुएं आज से सस्ती हो गयीं. मालूम हो कि माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 1, 2019 9:09 AM

नयी दिल्ली / पटना : आम आदमी के लिए नये वर्ष पर राहत की खबर है. आज से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टेलीविजन, मॉनिटर स्क्रीन, वीडियो गेम कंसोल, अन्य गेम तथा खेल से जुड़े कुछ उपकरणों समेत 23 वस्तुएं आज से सस्ती हो गयीं. मालूम हो कि माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था. उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं के लिए आज से कम पैसे देने होंगे. एक जनवरी से इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम हो गयी है, जिसके परिणामस्वरूप इनके दाम घट सकते हैं. जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर को कम कर दिया था. कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, जबकि कुछ सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर को कम कर 12 प्रतिशत किया गया है.

जीएसटी की 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामानों, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रिन, एयरकंडीसनर्स और डिशवाशर्स पर ही रह गयी है. परिषद ने दिव्यांग व्यक्तियों के काम आनेवाले वाहक साधनों के कलपुर्जो पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. माल परिवहन वाहनों के तीसरे पक्ष की बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया. संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलनेवाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें आदि पर अब पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगी. संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकायी गयी सब्जियों तथा फ्रोजेन, ब्रांडेड तथा प्रसंस्करण की ऐसी अवस्थावाली सब्जियां, जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों, आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा.

जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिए जीएसटी नहीं देना होगा. सरकार द्वारा परिचालित गैर-अधिसूचित अथवा चार्टर्ड उड़ानों के जरिये यात्रा करनेवाले तीर्थयात्रियों को अब पांच प्रतिशत की ही दर से जीएसटी भुगतान करना होगा. इनके अलावा 100 रुपये तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. सौ रुपये से अधिकवाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. बत्तीस इंच तक के मॉनिटरों तथा टेलीविजन स्क्रीनों और पावर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

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