तेजस्वी बंगला विवाद : पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला 7 जनवरी को

पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बंगला खाली कराने संबंधी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयीं. कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला 7 जनवरी को सुनायेगा. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ मेंतेजस्वी यादव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 3, 2019 5:47 PM

पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बंगला खाली कराने संबंधी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयीं. कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला 7 जनवरी को सुनायेगा. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ मेंतेजस्वी यादव द्वारा दायर अपील पर सुनवाई सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. उनके अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखा गया. महाधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 3 जनवरी को निर्धारित किया है.

मालूम हो कि डिप्टी सीएम के पद से हट जाने के बाद उपमुख्यमंत्री के नाम से आवंटित आवास 5 देशरत्न मार्ग को छोड़ने का निर्देश बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा तेजस्वी यादव को दिया गया था.चुकी तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं इसलिए उन्हें विपक्ष के नेता के नाम पर आवंटित आवास में जाने को कहा गया था. लेकिन, तेजस्वी यादव ने अपने पूर्व के आवास 5 देशरत्न मार्ग को खाली नहीं करते हुए हाई कोर्ट में बिहार विधान परिषद के द्वारा जारी कियेगये पत्र को चुनौती दे दिया. हाई कोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दिया था.उसी आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की गयी है.

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