पटना : चावल की कालाबाजारी में धनरूआ के साधनसेवी नपे
कानूनी कार्रवाई भी होगी पटना : मध्याह्न भोजन योजना में भ्रष्टाचार करना धनरुआ के प्रखंड साधनसेवी रणजीत कुमार को भारी पड़ गया है. उनको तत्काल प्रभाव से हटाते हुए सभी दस्तावेज कार्यालय जिला मध्याह्न भोजन योजना समिति को एक सप्ताह के अंदर जमा करने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही उन पर भ्रष्टाचार […]
कानूनी कार्रवाई भी होगी
पटना : मध्याह्न भोजन योजना में भ्रष्टाचार करना धनरुआ के प्रखंड साधनसेवी रणजीत कुमार को भारी पड़ गया है. उनको तत्काल प्रभाव से हटाते हुए सभी दस्तावेज कार्यालय जिला मध्याह्न भोजन योजना समिति को एक सप्ताह के अंदर जमा करने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही उन पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई कानून की धाराओं के तहत अलग से की जायेगी. दो साल से ज्यादा समय तक चली विभागीय प्रक्रिया में उन पर पांच जनवरी को कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है. एमडीएम के प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मो सलाम अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि पांच अक्तूबर 2016 को शिक्षा सचिव के निदेशानुसार जिला स्तरीय चयन सह अवधि विस्तार समिति मध्याह्न भोजन योजना द्वारा सर्वसम्मति से जांच का निर्णय लिया गया था जिसके बाद कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है.
17 नवंबर, 2017 को घपले की प्राथमिकी दर्ज हुई थी
रणजीत कुमार, पिता केदार सिंह, ग्राम अख्तियारपुर, पोस्ट-पालीगंज, जिला पटना को मध्याह्न भोजन योजना के चावल का कालाबाजारी करने के आरोप में थाना धनरूआ में कांड संख्या 509 दिनांक 17 नवंबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धनरूआ के बिना हस्ताक्षर एवं सत्यापित किये ही 167 क्विंटल चावल उठाव करने का
आरोप था. रणजीत कुमार से
खाद्यान्न वितरण सूची एवं स्पष्टीकरण की मांग की गयी. रणजीत कुमार द्वारा दी गयी वितरण सूची आधी अधूरी और बिना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर का पाया गया. नियमानुसार खाद्यान्न उठाव-वितरण नहीं करने के साथ विभागीय आदेश के अवहेलना के प्रमाणित आरोपों में उन्हें चयन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है.