पटना : हाइकोर्ट ने 2297 अमीनों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में अमीन के 2297 पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन को गुरुवार को निरस्त कर दिया. यह विज्ञापन 18 नवंबर, 2018 को राज्य सरकार ने निकाला था. न्यायाधीश ज्योति चरण और न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अवध किशोर द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2019 8:48 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में अमीन के 2297 पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन को गुरुवार को निरस्त कर दिया. यह विज्ञापन 18 नवंबर, 2018 को राज्य सरकार ने निकाला था. न्यायाधीश ज्योति चरण और न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अवध किशोर द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
अदालत ने अपने आदेश में बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 एवं बिहार अमीन कैडर (अमेंडमेंट) रूल 2016, बिहार अमीन कैडर (अमेंडमेंट) रूल्स 2017 को निरस्त करते हुए कहा कि बिहार एवं ओड़िशा जनरल क्लाजेज एक्ट के तहत पटना हाईकोर्ट ने नये सिरे से नियमावली बना कर बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जबकि यह नियमावली 13 दिसंबर, 2013 को बनायी गयी थी. बिना गजट नोटिफिकेशन के ही राज्य सरकार ने 15 जून, 2016 को बिहार अमीन कैडर (अमेंडमेंट) रूल 2016 के तहत अमीन की बहाली की प्रक्रिया एवं उसके निर्धारण के लिए नियमावली को संशोधित कर दिया.
कोर्ट का कहना था कि राज्य सरकार ने सात जुलाई, 2017 को बिहार कैडर (अमेंडमेंट) रूल्स 2017 के तहत लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में भी संशोधन कर दिया, जो गैर कानूनी है. ऐसी स्थिति में इस कानून को ही निरस्त किया जाता है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालकर जो भी प्रक्रिया शुरू की गयी है, वह गैरकानूनी है, जो इस आदेश के बाद स्वतः ही समाप्त माना जायेगा. कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने यह बताया कि कैडर रूल 2013 का सरकार ने आज तक गजट प्रकाशन नहीं कराया है. जब अमीन कैडर के लिए 2013 में बनाये गये रूल का गजट नोटिफिकेशन कराकर कानून का रूप दिया ही नही गया, तो यह कानून या रूल कैसे सही है, जिसके तहत नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है.
इतना ही नहीं, बिना कानून बनाये ही सरकार नेवर्ष 2017 में इसे संशोधित कर दिया, जो गैरकानूनी है . इसलिए इस नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए जो भी विज्ञापन निकाला गया है, उसे निरस्त किया जाये. अदालत में याचिकाकर्ता को सुनने के बाद अमीन के पद पर की जाने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया.

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