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पटना : पॉलीथिन पर फैसला 22 को

रोक के आदेश को चुनौती देने का मामला पटना : राज्य सरकार द्वारा राज्य में पॉलीथिन बैग के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दिये जाने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाइकोर्ट अब 22 जनवरी को अपना फैसला सुनायेगा. इस मामले पर सोमवार को ही फैसला आना था लेकिन सोमवार […]

रोक के आदेश को चुनौती देने का मामला
पटना : राज्य सरकार द्वारा राज्य में पॉलीथिन बैग के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दिये जाने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाइकोर्ट अब 22 जनवरी को अपना फैसला सुनायेगा. इस मामले पर सोमवार को ही फैसला आना था लेकिन सोमवार को फैसला नहीं हो सका.
जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा पॉलीथिन के उपयोग, निर्माण और भंडारण पर पूरी तरह रोक लगा दिये जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर 10 जनवरी को ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी पटना के हार्डिंग पार्क के समीप बन रहे फ्लाइओवर के निर्माण में हो रहे विलंब पर नाराजगी व्यक्त की है.
कोर्ट ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एमडी से 22 जनवरी तक जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निगम को यह बताने को कहा है कि इस फ्लाइओवर का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सात माह से इस फ्लाइओवर का निर्माण कार्य बंद है.
समाप्त लाइसेंस पर भी दवा आपूर्ति मामले की होगी जांच
पटना. दवा वितरण करने का लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी पशुपालन विभाग को दवा की आपूर्ति करने की जांच होगी. पटना हाइकोर्ट में पशुपालन विभाग के निर्देशक को इस बारे में कोर्ट ने निर्देश दिया है.
अदालत ने कहा कि वह इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देगी. न्यायाधीश ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि एम्स इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी द्वारा पशुपालन विभाग को दवा की सप्लाइ की जाती थी. कंपनी का लाइसेंस वर्ष 2012 में ही समाप्त हो चुका है. बावजूद इसके पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2018 तक इस कंपनी से दवा की खरीद की गयी है.

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