नयी दिल्ली / पटना : आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है. यह दोनों मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किये गये हैं. वहीं, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी तय कर दी है. साथ ही कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिल गयी है.
Delhi's Patiala House Court grants regular bail to former Union Railway Minister Laloo Prasad Yadav in case filed by CBI in IRCTC matter. Bail has been granted to him Rs 1 lakh personal bail bond & one surety like amount.
— ANI (@ANI) January 19, 2019
IRCTC Scam case: Delhi's Patiala House Court reserves order on regular bail plea of former bihar CM Lalu Prasad Yadav in ED case. The court to pass order on regular bail of all accused on 28th January.
— ANI (@ANI) January 19, 2019
Delhi's Patiala House Court has fixed 11th February as the next date of hearing in IRCTC scam case filed by CBI . https://t.co/Z2TQialJkz
— ANI (@ANI) January 19, 2019
जानकारी के मुताबिक, आईआरसीटीसी घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव शनिवार को उपस्थित हुए. वहीं, लालू प्रसाद यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई. पटियाला हाउस कोर्ट ने अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल करते हुए सभी आरोपितों को नियमित तौर पर मिलनेवाली जमानत पर विरोध किया. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है. लालू प्रसाद और अन्य लोगों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अब 28 जनवरी को आयेगा. यह मामले आईआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का काम निजी फर्मों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से संबद्ध हैं. वहीं, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी तय कर दी है.