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पटना : राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने नगर विकास विभाग, पीएचइडी और पटना नगर निगम से 20 फरवरी तक की जा रही कार्रवाइयों का ब्योरा पेश करने को कहा है. न्यायाधीश ज्योति चरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने […]
पटना : राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने नगर विकास विभाग, पीएचइडी और पटना नगर निगम से 20 फरवरी तक की जा रही कार्रवाइयों का ब्योरा पेश करने को कहा है.
न्यायाधीश ज्योति चरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करतेहुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को पटना शहर की कॉलोनियों और शिक्षण संस्थाओं में भी शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में पूरा ब्योरा अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है.
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा धीमी गति से कार्रवाई करने पर कहा कि जनता को शुद्ध व सुरक्षित पेय जल चाहिए न कि सिर्फ वायदे. जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है.
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