पटना : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की ओर से अपनी पत्नी एश्वर्या राय से तलाक के लिए दिए गए आवेदन पर गुरुवार को पटना के फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप यादव के तलाक प्रकरण की रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा दी है. तेजप्रताप-ऐश्वर्या राय के तलाक मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.
जानकारी के मुताबिक आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट में तेजप्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की गैर हाजिरी में दोनों की ओर से पक्ष रखने के लिए उनके वकील कोर्ट में पहुंचे हुए थे. वहीं, कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान 18 फरवरी को तेजप्रताप और ऐश्वर्या दोनों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. गौर हो कि बीते वर्ष नवंबर महीने में तेजप्रताप यादव ने अपनी शादी के पांच महीने के बाद ही पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक लेने के लिए सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद परिवार ने उन्हें लगातार मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने.
इससे पहले 8 जनवरी को तेजप्रताप यादव के तलाक की अर्जी पर होने वाली सुनवाई टल गयी थी. तलाक की अर्जी पर जिस जज को सुनवाई करनी थी, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया था और नये जज ने सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी निर्धारित दी थी. तेजप्रताप यादव ने हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है. तेजप्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी, जो राजद विधायक चंद्रिका राय की बेटी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चुके चंद्रिका राय की पोती हैं. उल्लेखनीय है कि ऐश्वर्या से तलाक लेने के अपने फैसले पर अडिग तेजप्रताप यादव कई बार-बार कह चुके हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक का फैसला नहीं बदल सकता. मैं तलाक लेकर ही रहूंगा और मेरे इस फैसले को अब भगवान भी नहीं बदल सकते. उन्होंने कहा कि तलाक की अर्जी वापस नहीं लेंगे.