पटना : तालाब की जमीन पर स्कूल बनाने पर डीएम तलब

पटना : वैशाली जिले के जनदाहा में तालाब को भर कर स्कूल बनाये जाने के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए वैशाली के डीएम से 19 फरवरी को जवाब तलब किया है. जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 6, 2019 4:58 AM
पटना : वैशाली जिले के जनदाहा में तालाब को भर कर स्कूल बनाये जाने के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए वैशाली के डीएम से 19 फरवरी को जवाब तलब किया है. जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की तथा कहा कि सरकार के पास स्कूल बनाने के लिए अगर जमीन नहीं है तो क्या इसी तरह सभी पार्क, सार्वजनिक जगहों व वाटर बॉडीज को भर कर वह बिल्डिंग बना देगी. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 19 फरवरी को निर्धारित की है.

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