नयी दिल्ली : आईआरसीटीसी के दो होटलों को एक निजी कंपनी को संचालन ठेके दिये जाने में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से अभियुक्तों को दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है. अदालत ने अभियुक्तों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए तारीख भी निश्चित कर दी है. मालूम हो कि रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव अभियुक्त बनाये गये हैं.
दिल्ली की पटियाला हाउस के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने 14 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो को अभियुक्तों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की तारीख निर्धारित की और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन्हें 25 फरवरी को दोपहर दो बजे पेश करना होगा. रेलवे टेंडर घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सीबीआई और ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किये थे.
लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिल चुकी है जमानत
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव एवं अन्य को नियमित जमानत दे चुकी है. दिल्ली की पटियाला हाईकोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और प्रत्येक की जमानत राशि पर नियमित जमानत दे चुकी है.