पटना : बिहार के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. राज्य के आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नयी दरों को लेकर नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के आवेदन पर सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग कहा कि बिजली टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी ने बताया कि वर्ष 2018-19 की पुरानी दरें ही वर्ष 2019-20 के लिए कायम रहेगी. वहीं, फिक्स्ड चार्ज प्रति किलोवाट 40 रुपये होगा.
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वहीं, अपार्टमेंट-सोसाइटी में रहनेवाले उपभोक्ताओं के लिए नयी श्रेणी बनी है. अपार्टमेंट-सोसाइटी में रहनेवाले उपभोक्ताओं को DS-3 कैटेगरी में रखा गया है. हालांकि, यह ऑप्प्शनल है. अपार्टमेंट-सोसाइटी में रहनेवाले उपभोक्ता अभी 6.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करते हैं. लेकिन, नयी श्रेणी बनने पर अपार्टमेंट-सोसाइटी में रहनेवाले सारे उपभोक्ता अगर चाहें, तो प्रति किलोवाट 40 रुपये फिक्स्ड चार्ज के साथ 7.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान कर सकते हैं.
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मालूम हो कि बिजली कंपनियों ने पांच से दस फीसदी बिजली दर बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को 30 नवंबर, 2018 को प्रस्ताव दिया था. इसे लेकर आयोग ने प्रदेश के पांच प्रमंडलों में 24 जनवरी से पांच फरवरी तक अलग-अलग छह बैठकों में जनसुनवाई की. वहीं, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 15 फरवरी को राज्य की तीन बिजली ट्रांसमिशन कंपनियों के आवेदनों पर निर्णय सुनाते हुए बढ़े खर्च की स्वीकृति दी. इस संबंध में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने खर्च स्वीकृत करने के लिए आवेदन दिया था.