पटना : सॉफ्टवेयर से चुने गये 2172 गरीब बच्चे, होगा नामांकन

पटना : मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीइ) के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षित सीटों पर अभिवंचित एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का सत्र 2019-20 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. गुरुवार को डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में पहली बार एनआइसी सॉफ्टवेयर की मदद से लॉट्री द्वारा 2172 बच्चों का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 8, 2019 8:50 AM
पटना : मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीइ) के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षित सीटों पर अभिवंचित एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का सत्र 2019-20 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
गुरुवार को डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में पहली बार एनआइसी सॉफ्टवेयर की मदद से लॉट्री द्वारा 2172 बच्चों का चयन किया गया. डीएम ने बताया कि अगले सत्र में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत 590 स्कूलों में 5012 सीटें निर्धारित की गयी हैं. 2678 नामांकन फॉर्म अपलोड हुए. आज 2172 बच्चों का चयन हुआ.
छात्रों को स्कूल बुलाकर नामांकन कराएं, सभी प्राचार्यों को दिया निर्देश
डीएम ने बैठक में उपस्थित सभी निजी स्कूलों के प्रतिनिधियोंको निर्देश दिया कि अपने-अपने स्कूलों के चयनित छात्रों को स्कूल में बुला कर नामांकन करें.
नामांकन के समय शिक्षा पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे. उन्होंने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया कि हॉस्पिटल के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और नगर निगम द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र अभिभावकों के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा. अगर अभिभावकों के द्वारा हॉस्पिटल के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और नगर निगम के द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध है, तो बच्चों के अभिभावकों द्वारा जन्म के संबंध में स्व घोषणा पत्र दिया जायेगा जो मान्य होगा.
गरीब बच्चों के साथ न हो भेदभाव :
डीएम ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित बच्चों की सूची के साथ पत्र दिया गया है.
इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि विद्यालयों द्वारा सामान्य बच्चों की तरह नामांकित अभिवंचित वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार किया जाये. कोई भेद-भाव न हो. जो स्कूल भेदभाव करेगा, उन पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. संबद्धता भी रद्द हो सकती है.

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