कैबिनेट का बड़ा फैसला : सरकारी कर्मियों और अफसरों की शिकायतों का निबटारा 60 दिनों में, ..जानें पूरी बात
पटना : बिहार के अधिकारियों और सरकारी कर्मियों की शिकायतों का निबटारा अब 60 दिनों में किया जायेगा. इसके लिए नयी शिकायत निवारण नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस नयी नियमावली का लाभ कार्यरत अधिकारियों और कर्मियों के साथ-साथ अधिकारियों और कर्मियों को भी मिलेगा. बिहार सरकार के सेवारत अधिकारी और कर्मियों […]
पटना : बिहार के अधिकारियों और सरकारी कर्मियों की शिकायतों का निबटारा अब 60 दिनों में किया जायेगा. इसके लिए नयी शिकायत निवारण नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस नयी नियमावली का लाभ कार्यरत अधिकारियों और कर्मियों के साथ-साथ अधिकारियों और कर्मियों को भी मिलेगा.
बिहार सरकार के सेवारत अधिकारी और कर्मियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मियों को कर्मियों की प्रोन्नति, सेवांत लाभ, पेंशन, नियुक्ति, सेवा आदि बिंदुओं की समस्याओं के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा. शिकायतों के लिए सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन ही शिकायतकर्ता को तिथि भी मिलेगी और सुनवाई की जायेगी. शिकायतों के निबटारे के लिए 60 दिनों का समय निर्धारित किया गया है. अगर शिकायतों का निबटारा 60 दिनों में नहीं होता है, तो संबंधित कर्मी या अधिकारी आगे अपील कर सकते हैं. शिकायतों के निबटारे के लिए सभी जिलों और विभागों में शिकायत निवारण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी. इसमें स्थापना के वरीय अधिकारियों को रखा जायेगा. विभाग स्तर पर उप सचिव के स्तर के अधिकारी यह जिम्मेदारी निभायेंगे.