पटना : बिहारसरकारमें पूर्व समाज कल्याण मंत्री रहीं मंजू वर्मा को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. मंजू वर्मा की ओर से दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. मालूम हो कि मुजफ्फरपुर बालिकागृह दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर छापा मारा था. पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर स्थित घर से सीबीआई की छापेमारी के दौरान 50 कारतूस मिले थे. इसके बाद मंजू वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी.
नीतीश सरकार में मंत्री रहीं मंजू वर्मा 20 नवंबर 2018 से जेल में बंद हैं. मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने मंजू वर्मा को जमानत दी. हालांकि, उनके पति को अभी जमानत नहीं मिली है. मामले में मंजू वर्मा के अलावा उनके पति चंदेश्वर वर्मा को भी अभियुक्त बनाया गया था. बता दें कि इसी मामले में मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा 29 अक्टूबर से ही जेल में बंद हैं. प्राथमिकी में नाम आने के बाद ही विपक्ष के लगातार दबाव के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने 31 जनवरी को बेगूसराय के मंझौल कोर्ट में पेशी के दौरान महिला जज से एक महिला का दर्द समझने की गुहार लगाते हुए कहा था कि या तो मेरे इलाज की समुचित व्यवस्था कराई जाए, नहीं तो मुझे सल्फास दे दिया जाये. पेशी के दौरान मंजू वर्मा ने यह भी गुहार लगायी थी कि अब दांत समेत अन्य दर्द सहने की शक्ति जवाब देने लगी है. पहले से हाइपर टेंशन से परेशानी थी और अब लगातार दर्द निवारक दवाओं के इस्तेमाल से किडनी भी खराब हो रही है. मेरा पूरा इलाज कराया जाए अथवा मुझे सल्फास दे दिया जाये.