पटना : 2.25 लाख उपभोक्ता ही होल्डिंग टैक्स के दायरे में

प्रभात रंजन पटना : राजधानी में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या करीब पांच लाख है. लेकिन, निगम के होल्डिंग टैक्स की दायरे में करीब 2.25 लाख मकान ही है. इसमें अब तक 60-70 प्रतिशत मकानों से ही होल्डिंग टैक्स की वसूली की गयी है. हालांकि, निगम प्रशासन ने 31 मार्च तक 100 करोड़ रुपये टैक्स वसूलने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 13, 2019 9:26 AM
प्रभात रंजन
पटना : राजधानी में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या करीब पांच लाख है. लेकिन, निगम के होल्डिंग टैक्स की दायरे में करीब 2.25 लाख मकान ही है.
इसमें अब तक 60-70 प्रतिशत मकानों से ही होल्डिंग टैक्स की वसूली की गयी है. हालांकि, निगम प्रशासन ने 31 मार्च तक 100 करोड़ रुपये टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें लक्ष्य की 90 प्रतिशत राशि वसूली गयी है. मेयर सीता साहू ने बताया कि टैक्स की राशि वसूलने के लिए निजी एजेंसी को आउटसोर्स किया है. नये वित्तीय वर्ष में मकानों से टैक्स की राशि वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
300 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य
राजधानी यानी निगम क्षेत्र में बने मकानों से प्रतिवर्ष होल्डिंग टैक्स वसूलने का प्रावधान है. होल्डिंग टैक्स से निगम को मोटी रकम राजस्व के रूप में प्राप्त होती है. लेकिन, निगम प्रशासन वर्षों से होल्डिंग टैक्स की निर्धारित राशि वसूलने में नाकाम है. इतना ही नहीं, शत-प्रतिशत मकान मालिकों को भी होल्डिंग टैक्स के दायरे में नहीं लाया जा सका है. अब निगम प्रशासन ने आगामी वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स से 300 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसको लेकर निगम क्षेत्र के शत-प्रतिशत मकानों को टैक्स के दायरे में लाने की कवायद शुरू कर दी गयी है.
तैयार किया जा रहा है डाटा
निगम प्रशासन ने पेसू प्रशासन से विद्युत उपभोक्ताओं की सूची मांगी थी. पेसू प्रशासन ने इसे उपलब्ध करा दिया है.विद्युत उपभोक्ताओं की प्राप्त सूची के माध्यम से होल्डिंग टैक्स देने वाले और होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले मकान मालिकों का अलग-अलग डाटा तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है. निगम अधिकारी ने बताया कि निगम क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में ऐसे मकान हैं, जिनके मकान मालिक एक हैं और विद्युत कनेक्शन एक से अधिक है. वैसे मकान मालिकों को भी चिह्नित किया जा रहा है.

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