पटना : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के ट्विटर अकाउंट पर चुनाव आयोग की नजर है. चुनाव आयोग का कहना है कि कोई व्यक्ति जेल में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. अगर वह मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ जेल मैनुअल के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
जानकारी के मुताबिक, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा है कि जेल में बंद कोई व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. अगर वह मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ जेल मैनुअल के तहत कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन, व्यक्ति किसी हैंडलर के जरिये ट्वीट करता है, तो उस पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है. पत्रकारों द्वारा लालू प्रसाद द्वारा ट्वीटर पर दिये जा रहे राजनीतिक बयानों को लेकर पूछे गये सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया टीम को जांच करने को कहा गया है.उन्होंने कहा कि हैंडलर अगर कोई विवादास्पद ट्वीट करता है, तो कार्रवाई की जा सकती है. मालूम हो कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग के सहयोग से चुनाव आयोग ने आठ सदस्यीय टीम बनायी है. साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया सहित किसी भी चुनाव से संबंधित शिकायत के लिए यूनिवर्सल नंबर 1950 पर फोन कर संपर्क किया जा सकता है.