पटना : रिश्वतखोरी के मामले में नवादा के तत्कालीन डीटीओ को कारवास व जुर्माना

पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रजमोहन सिंह की अदालत द्वारा रिश्वतखोरी के मामले में नवादा जिले के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी नरेश पासवान को भष्ट्राचार निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. निगरानी के विशेष लोक अभियोजक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2019 8:54 AM
पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रजमोहन सिंह की अदालत द्वारा रिश्वतखोरी के मामले में नवादा जिले के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी नरेश पासवान को भष्ट्राचार निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
निगरानी के विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने बताया कि उक्त मामला तिलैया झारखंड के पिंटू सिंह द्वारा 28 जुलाई 2008 को निगरानी में दिये गये आवेदन पर दर्ज किया गया था. उक्त आवेदन में आरोप लगाया गया था कि पिंटू सिंह जो क्रेशर का काम करते थे तथा गिट्टी को ट्रक से विभिन्न जगहों पर पहुंचाने के क्रम में नवादा जिले से गुजरने पर आरोपी नरेश पासवान ने 50 हजार रुपया प्रति माह रिश्वत मांगा था.
निगरानी ने विशेष टीम गठित कर नरेश पासवान को उनके सरकारी आवास से 30 जुलाई 2008 को 45 हजार रुपये घूस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर मामले को चलाया था. श्री सिंह द्वारा इस मामले में कुल नौ गवाहों से गवाही करायी. अदालत ने आरोपित नरेश पासवान को पीसी एक्ट की धारा 7, 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (क) में उपरोक्त सजा दी.
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