नयी दिल्ली : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की विशेष पोस्को अदालत ने सभी 21 आरोपियों के खिलाफ शनिवार को भारतीय दंड संहिता, पोस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं, बलात्कार और आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय किये. सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे.
एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उनके खिलाफ मामला चलाने का आदेश दिया. आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, नाबालिगों को नशा देने, आपराधिक साजिश रचने और पोस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा.
इस मामले की 3 अप्रैल से रोजाना सुनवाई होगी. अदालत में मौजूद सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए मामला चलाने को कहा. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ संगीन धाराएं लगायी गयी है, जिसमें पोस्को एक्ट की धारा 6 शामिल है. इस धारा के तहत न्यूनतम सजा 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की है. उसी तरह अन्य धाराओं में भी सजा के कड़े प्रावधान हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निबटारा 6 महीने में करने का आदेश दिया है.