पटना : जेपी विवि के 20 प्राचार्यों का नियुक्ति मामला एकल पीठ को

पटना : जेपी विश्वविद्यालय, छपरा में 20 प्राचार्यों की नियुक्ति के मामले को पटना हाइकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई के लिए एकलपीठ में भेज दिया. न्यायाधीश ज्योति शरण और न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बलदेव सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को खंडपीठ के समक्ष स्थानांतरित करते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 9, 2019 8:49 AM
पटना : जेपी विश्वविद्यालय, छपरा में 20 प्राचार्यों की नियुक्ति के मामले को पटना हाइकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई के लिए एकलपीठ में भेज दिया.
न्यायाधीश ज्योति शरण और न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बलदेव सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को खंडपीठ के समक्ष स्थानांतरित करते हुए कहा कि यह मामला सेवा से संबंधित है, इसलिए इस मामले की सुनवाई लोकहित याचिका में नहीं की जा सकती है. अदालत ने कहा कि यह मामला एकल पीठ की सुनवाई से संबंधित है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का जो भी कहना है वह एकल पीठ के समक्ष जाकर कहें.
बालू खनन रोकने के लिए लोकहित याचिका दायर
पटना. राज्य में बालू खनन रोकने को लेकर पटना हाइकोर्ट में
लोकहित याचिका दायर की गयी. याचिकाकर्ता ने ब्रॉडसन कंपनी एवं अन्य बालू माफियाओं की मिली भगत
से पर्यावरण नियमों को अनदेखी
करने, गलत प्रमाणपत्र पर एवं बिना पर्यावरण प्रमाणपत्र के किये जा रहे अवैध खनन को रोकने के लिए कोर्ट से गुहार लगायी गयी है. याचिका पटना उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि अवैध रूप से किये जा रहे खनन से पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, इससे आम जनजीवन को भी क्षति पहुंच रही है.

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