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पटना : अब आप एक लाइसेंस पर रख सकेंगे तीन हथियार

एक से अधिक नहीं रहेगा यूआइएन, थानावार डाटा का किया जायेगा मिलान पटना : जिले में वैध हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा चुनाव के बाद की जायेगी. जिला शस्त्र शाखा की ओर से यूनिक आइडी नंबर (यूआइएन) से लेकर लाइसेंसी हथियारों के डाटा को अपडेट किया जायेगा. आर्म्स मजिस्ट्रेट कुमारिल सत्यनंदन ने बताया कि इसके […]

एक से अधिक नहीं रहेगा यूआइएन, थानावार डाटा का किया जायेगा मिलान
पटना : जिले में वैध हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा चुनाव के बाद की जायेगी. जिला शस्त्र शाखा की ओर से यूनिक आइडी नंबर (यूआइएन) से लेकर लाइसेंसी हथियारों के डाटा को अपडेट किया जायेगा.
आर्म्स मजिस्ट्रेट कुमारिल सत्यनंदन ने बताया कि इसके लिए सभी थानों से लाइसेंसी हथियारों की सूची मंगायी गयी है. एक लाइसेंस पर तीन हथियारों के रखने की वैधता होगी. इसके लिए अलग से लाइसेंस नहीं लेना होगा.
उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति एक बार में एक हथियार के लिए लाइसेंस लेता है और फिर भविष्य में उसे दूसरे हथियार के लिए लाइसेंस चाहिए, तो उसे सामान्य रूप से आवेदन करना होगा, लेकिन आगे उसे नया लाइसेंस नहीं, बल्कि पहले से मिले एक हथियार के लाइसेंस पर एक और हथियार रखने की अनुमति मिलेगी. इसी तरह तीसरे हथियार के लिए भी नियम रहेंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव बाद समीक्षा कर एक व्यक्ति के पास अगर दो लाइसेंस हो तो एक लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई होगी.
बतौर मजिस्ट्रेट अगर कोई एक अधिक हथियार का लाइसेंस रखना चाहता है या अधिकतम तीन हथियार रखता है, तो उसके लिए उसे अलग से तीनों हथियार के लिए यूआइएन लेने की जरूरत नहीं है. तीनों हथियार का यूआइएन भी एक ही रहेगा. उन्होंने बताया कि जिले में एक जनवरी 2016 से यूआइएन देने का काम चल रहा है. शुरुआती दौर में एक लाइसेंस के अलग-अलग हथियार में अलग-अलग यूआइएन मिल गया है. जिसकी समीक्षा की जायेगी. अगर एक से अधिक यूआइएन रहने पर उसे रद्द किया जायेगा.
8517 लाइसेंसियों ने लिया यूआइएन
उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक जितने भी लाइसेंसधारकों के आवेदन आये. सबको यूआइएन दिया जा चुका है. जिले में अब तक 8517 लाइसेंसों को यूआइएन मिले हैं, बाकी जिन्होंने नंबर नहीं लिया है. उन लाइसेंसों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. थानावार आंकड़ा मंगाया गया है. इसमें कुछ डाटा में अंतर आ रहे हैं. जिसके कारण हथियारों की संख्या बढ़ेगी. जिसकी समीक्षा की जायेगी.

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