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आइएएस एसएम राजू, रामय्या समेत आठ पर चार्जशीट दाखिल

पटना : दशरथ मांझी कौशल विकास योजना में गबन के मामले में महादलित विकास मिशन के तत्कालीन सीइओ एसएम राजू, रिटायर्ड आइएएस अधिकारी केपी रामय्या सहित आठ लोगों के खिलाफ निगरानी के विशेष कोर्ट में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी गयी. करीब दो माह से चार्जशीट दाखिल होने की प्रक्रिया केंद्र सरकार की अनुमति […]

पटना : दशरथ मांझी कौशल विकास योजना में गबन के मामले में महादलित विकास मिशन के तत्कालीन सीइओ एसएम राजू, रिटायर्ड आइएएस अधिकारी केपी रामय्या सहित आठ लोगों के खिलाफ निगरानी के विशेष कोर्ट में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी गयी. करीब दो माह से चार्जशीट दाखिल होने की प्रक्रिया केंद्र सरकार की अनुमति के इंतजार में अटकी हुई थी.
केंद्र को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)(डी)में कार्रवाई की अनुमति देनी है. बिहार सरकार ने करीब दो माह पहले आइएएस अधिकारी एसएम राजू के खिलाफ आइपीसी की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477 ए और 120 बी के तहत कार्रवाई की अनुमति दे दी थी. इसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की गयी है.
बिहार सरकार ने महादलितों का जीवन स्तर उठाने के लिए वर्ष 2007 में महादलित विकास मिशन का गठन किया था. गठन के तीन साल बाद यह एक्टिव हो गया था. हेल्प कॉल सेंटर, विशेष स्कूल सह हॉस्टल का निर्माण, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना के तहत रेडियो वितरित करने, पोशाक का वितरण, विकास मित्रों की नियुक्ति, सामुदायिक भवन सह कार्य शेड का निर्माण आदि कार्य के लिए करोड़ों रुपये आवंटित किये थे.
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 23 अक्तूबर, 2017 को दशरथ मांझी कौशल विकास योजना में गबन करने के मामले में अभियुक्तों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी. जांच में पाया कि अभियुक्तों ने गलत आंकड़ा और खर्च दिखाकर एससी-एसटी के छात्र-छात्राओं को फर्जी रूप से प्रशिक्षण देने का प्रमाणपत्र निर्गत कर लगभग चार करोड़ रुपये का गबन किया था.
इनके खिलाफ चार्जशीट
आइएएस अधिकारी एमएस राजू, रिटायर्ड आइएएस अधिकारी केपी रामय्या, मिशन के तत्कालीन निदेशक रामाशीष पासवान व प्रभात कुमार, राज्य परियोजना पदाधिकारी देवदानी कर्ण, उमेश मालवीय और श्रीराम न्यू होराइज कंपनी के प्रेसिडेंट सौरभ बसु व आइएम कंपनी के पदाधिकारी जयदीप कर्ण

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