पटना : अब देना ही होगा कचरा उठाव शुल्क, गंदगी फैलाने पर नगर निगम जुर्माना भी वसूल करेगा
पटना : निगम प्रशासन ने ठोस चकरा प्रबंधन के तहत आवासीय मकानों व व्यावसायिक संस्थानों से मासिक शुल्क वसूलने और गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना का प्रावधान किया. इस प्रावधान को दिसंबर में हुई स्थायी समिति व निगम बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गयी, जो अब तक लागू नहीं किया गया था. लेकिन, सोमवार […]
पटना : निगम प्रशासन ने ठोस चकरा प्रबंधन के तहत आवासीय मकानों व व्यावसायिक संस्थानों से मासिक शुल्क वसूलने और गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना का प्रावधान किया. इस प्रावधान को दिसंबर में हुई स्थायी समिति व निगम बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गयी, जो अब तक लागू नहीं किया गया था.
लेकिन, सोमवार को नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना व कचरा उठाव मासिक शुल्क वसूलना सुनिश्चित करें. कचरा उठाव मासिक शुल्क जनवरी से ही वसूल किया जायेगा. कार्यपालक पदाधिकारियों से कहा गया कि प्रत्येक माह जुर्माना राशि व मासिक शुल्क वसूली का प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे.
कचरा उठाव मासिक शुल्क
आवासीय भवन 30 रुपये
दुकान 100 रुपये
रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस,
धर्मशाला 500 रुपये
स्टार होटल 5000 रुपये
व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग और शिक्षण संस्थान 500 रुपये
क्लिनिक व लैब 250 रुपये
क्लिनिक (50 बेड तक) 1500रुपये
क्लिनिक (50 से ऊपर) 3000 रुपये
छोटे व मध्यम उद्योग 1000 रुपये
गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, मैरेज हाॅल और ट्रेड फेयर 2500 रुपये
गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान
– पान, गुटखा थूकने व मल-मूत्र करने पर 100 रुपये, गली व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर 300 रुपये
– दुकानदारों की ओर से गंदगी फैलाने पर 450 रुपये, रेस्टोरेंट मालिकों की ओर से गंदगी फैलाने पर 700 रुपये
– होटल मालिकों की ओर से गंदगी फैलाने पर 1000 रुपये, मांस, मछली व मुर्गा दुकानदारों की ओर से गंदगी फैलाने पर 1000 रुपये