मानहानि मामले में राहुल गांधी ने कोर्ट में निजी उपस्थिति से छूट का दिया आवेदन, सुनवाई छह जुलाई को
पटना : बीजेपी नेता सुशील मोदी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सीजेएम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवेदन दिया है. यह आवेदन उनके अधिवक्ता ने सीजेएम की अदालत में दिया. मामले की अगली सुनवाई छह […]
पटना : बीजेपी नेता सुशील मोदी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सीजेएम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवेदन दिया है. यह आवेदन उनके अधिवक्ता ने सीजेएम की अदालत में दिया. मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी.
क्या है मामला?
लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी के पास कोलार में 13 अप्रैल को दिये गये भाषण में कहा था कि ‘देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं.’ राहुल गांधी ने कहा था कि ‘मेरा एक सवाल है, सभी चोरों के नाम में ‘मोदी’ क्यों है? चाहे वह ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो. हम नहीं जानते हैं कि ऐसे कितने और ‘मोदी’ सामने हैं. चोरों का पूरा गिरोह, चोरों का पूरा दल है.’ इसके बाद बिहार के बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के वक्तव्य को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इस कथन से उनके जाननेवाले उनके समाज के लोगों और उनके कार्यकर्ता तक सब पूछने लगे हैं कि यह कैसा वक्तव्य है. इससे समाज में मोदी सरनेम रखनेवाले सभी चोर समझे जायेंगे. इस वक्तव्य से परिवादी बहुत आहत हुए हैं. उनके मान-सम्मान को क्षति पहुंची है. मामले में सुशील मोदी के गवाह के रूप में विधायक संजीव चौरसिया, विधायक नितिन नवीन और मनीष कुमार हैं.