पटना : बड़ी संख्या में बिल्डर नहीं ले रहे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, विभाग करेगा कार्रवाई
पटना : जीएसटी लागू होने के बाद राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे बिल्डर हैं, जो इसके अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं. जबकि इन्हें फ्लैट या दुकान या अन्य कोई निर्माण एरिया बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना है. निबंधन नहीं कराने के कारण ये लोग फ्लैट बेचने के बाद भी इस पर […]
पटना : जीएसटी लागू होने के बाद राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे बिल्डर हैं, जो इसके अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं. जबकि इन्हें फ्लैट या दुकान या अन्य कोई निर्माण एरिया बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना है.
निबंधन नहीं कराने के कारण ये लोग फ्लैट बेचने के बाद भी इस पर जीएसटी की निर्धारित दर को जमा नहीं करते हैं. इससे टैक्स की चोरी हो रही है. अब ऐसे बिल्डरों के बारे में पता लगाने में जीएसटी महकमा जुट गया है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है. पूरे राज्य में अब तक ऐसे 108 बिल्डर सामने आ चुका हैं.
अभी भी निबंधन नहीं कराने वाले ऐसे बिल्डरों की तलाश की जा रही है. इन 108 बिल्डरों में कुछ को नोटिस भी जारी किया गया है. सभी को जल्द निबंधन कराने का अल्टीमेटम दिया गया है. फिलहाल इसमें ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जिनका व्यापार बड़ा होने के बाद भी उन्होंने निबंधन नहीं कराया है.
शुरुआत में ऐसे बड़े बिल्डरों पर विभाग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. कई मामलों में यह भी देखने को मिला है कि बिल्डर ग्राहक से तो जीएसटी के नाम पर पांच प्रतिशत राशि ले लेते हैं, लेकिन इसे जमा नहीं करते. इसका प्रमुख कारण जीएसटी निबंधन नहीं होना है.
ये लोग ग्राहकों को भी जीएसटी नंबर की जानकारी नहीं देते हैं और रसीद भी बिना नंबर के ही काट देते हैं. इस तरह से बड़ी संख्या में बिल्डर फ्लैट और दुकान बेचने के कारोबार में जीएसटी की चोरी कर रहे हैं. राज्य वाणिज्य कर विभाग और केंद्रीय जीएसटी महकमा दोनों की नजर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले बिल्डरों पर है. इसकी व्यापक स्तर पर कई चरणों जांच राज्यभर में शुरू हो गयी है.