पटना : बिस्कोमान को इपीएफ का 19 करोड़ जमा कराने का आदेश

पटना : पटना हाइ कोर्ट ने बिस्कोमान को इपीएफ का 19 करोड़ रुपया 72 किस्तों में जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पस्ट किया कि अगर एक भी क़िस्त की चूक हुई तो इपीएफ को क़ानूनी करवाई करने की पूरी छूट रहेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने इपीएफ को 48 घंटा के भीतर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 9, 2019 9:17 AM
पटना : पटना हाइ कोर्ट ने बिस्कोमान को इपीएफ का 19 करोड़ रुपया 72 किस्तों में जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पस्ट किया कि अगर एक भी क़िस्त की चूक हुई तो इपीएफ को क़ानूनी करवाई करने की पूरी छूट रहेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने इपीएफ को 48 घंटा के भीतर बिस्कोमान के खिलाफ जारी एटेचमेंट आदेश को वापस लेने का भी आदेश दिया है. न्यायमूर्ति शिवजी पांडेय की एकलपीठ ने बिस्कोमान की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
बिस्कोमान की ओर से वरीय अधिवक्ता यदूवंश गिरी ने कोर्ट को बताया कि इपीएफ ने बिस्कोमान के बैंक एकाउंट सहित किरायेदार से किराए लेने पर कार्रवाई की है .उनका कहना था कि बिस्कोमान एक साथ इतना पैसा जमा करने की स्थिति में नहीं है .वही इपीएफ की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार वर्मा तथा अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि बिस्कोमान इपीएफ का पैसा नहीं दे रहा है. जिसको लेकर इपीएफ ने बिस्कोमान के अधिकारियो के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई में मुकदमा किया है.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने बिस्कोमान को 72 किस्तों में 19 करोड़ रुपया जमा करने का आदेश दिया. साथ ही, कोर्ट ने स्पस्ट किया कि अगर क़िस्त का एक भी चेक बाउंस होगा तो एमडी तथा बोर्ड के डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा. कोर्ट ने एक माह के भीतर किस्तों का पैसा जमा करने के लिए बिस्कोमान को करवाई करने का आदेश दिया है.

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