आखिरकार ‘‘प्रताड़ित”” आईएएस अधिकारी के राज्य से बाहर तबादले के लिए राजी हुई बिहार सरकार

पटना : दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश का पालन करते हुए बिहार सरकार ने घूस लेने के एक मामले को लेकर ‘‘प्रताड़ित’ एक आइएएस अधिकारी के राज्य से बाहर तबादले की कार्यवाही शुरू कर दी है. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक पत्र के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 18, 2019 5:33 PM

पटना : दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश का पालन करते हुए बिहार सरकार ने घूस लेने के एक मामले को लेकर ‘‘प्रताड़ित’ एक आइएएस अधिकारी के राज्य से बाहर तबादले की कार्यवाही शुरू कर दी है. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक पत्र के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के दो जुलाई के एक आदेश के अनुसार आइएएस अधिकारी जितेंद्र गुप्ता को पांच लाख रुपये मुआवजा दिए जाने के साथ उनकी लंबित राशि का भी भुगतान किया जायेगा.

बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गुप्ता को घूस लेने के एक मामले में जुलाई 2016 में कैमूर जिले में गिरफ्तार किया था. पटना उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अभियोजन का पूरा मामला झूठ पर आधारित है. पटना उच्च न्यायालय के आदेश को राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिये जाने पर गुप्ता को सेवा में फिर से बहाल किया गया था.

गुप्ता ने मार्च 2017 में परिवहन माफिया से अपनी जान को खतरा होने का दावा करते हुए अंतर-कैडर तबादले के तहत हरियाणा भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य सरकार ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया था. इसके बाद वे न्यायालय की शरण में गये थे.

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