IRCTC घोटाला मामला : तेजस्वी यादव की अर्जी पर फैसला आज
पटना : आईआरसीटीसी होटल आवंटन घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की तरफ से दिल्ली के पटियाला हाउस की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाकर ईडी के मामले चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गयी है. तेजस्वी यादव की अर्जी […]
पटना : आईआरसीटीसी होटल आवंटन घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की तरफ से दिल्ली के पटियाला हाउस की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाकर ईडी के मामले चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गयी है. तेजस्वी यादव की अर्जी पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनायेगा. तेजस्वी चाहते हैं कि जब तक सीबीआई के मामले में चल रहे ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करें.
कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि जब तक सीबीआई द्वारा दाखिल मामले में आरोप तय नहीं हो जाते तब ईडी के इस मामले में आरोप तय हो सकते हैं या नहीं. मालूमहो कि ईडी ने यह केस सीबीआई की एफआईआर पर दर्ज किया था. इससे पहले 9 जुलाई को कोर्ट में पेशी के दौरान तेजस्वीयादव ने कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में चल ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करें. तब पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 25 अगस्त 2018 को ईडी ने पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में चार्जशीट दायर किया था. ईडी ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव समेत आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया. ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि रेलमंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखकर पुरी और रांची के दो आईआरसीटीसी के होटलों को पीसी गुप्ता की कंपनी को दे दिया.
चार्जशीट में कहा गया कि रांची और पुरी के उन दोनों होटलों को लेने के एवज में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव के नाम पर पीसी गुप्ता की कंपनी के शेयर ट्रांसफर किये गये. बता दें कि यह तेजस्वी के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा यह पहला मामला था, जिसमें तेजस्वी को आरोपी बनाया गया था. इस केस में लालू प्रसाद यादव को बीते जनवरी में ही जमानत मिल चुकी है. वहीं तेजस्वी और राबड़ी देवी को कोर्ट ने 6 दिसंबर को ही अंतरिम जमानत दे दी थी.