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पटना : व्यस्त सड़कों पर चलेगा केवल इ-रिक्शा, गांधी मैदान व मीठापुर में होगी वाहन प्रदूषण की नियमित जांच

पटना : शहर की व्यस्त सड़कों पर केवल इ-रिक्शे का ही परिचालन किया जायेगा. इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी व ट्रैफिक एसपी कार्ययोजना तैयार करना होगा. वहीं, प्रदूषण की नियमित जांच अब गांधी मैदान में होगी. इसके अलावा मीठापुर व एनएच पर भी प्रदूषण अंडर कंट्रोल प्रमाणपत्र व फिटनेस नियमित कराने को जिला परिवहन पदाधिकारी, […]

पटना : शहर की व्यस्त सड़कों पर केवल इ-रिक्शे का ही परिचालन किया जायेगा. इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी व ट्रैफिक एसपी कार्ययोजना तैयार करना होगा. वहीं, प्रदूषण की नियमित जांच अब गांधी मैदान में होगी.
इसके अलावा मीठापुर व एनएच पर भी प्रदूषण अंडर कंट्रोल प्रमाणपत्र व फिटनेस नियमित कराने को जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस अधीक्षक व मोटरयान निरीक्षक तथा प्रवर्तन अवर निरीक्षक को कहा गया है.
कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यावरण वन व जलवायु विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने जिलाधिकारी कुमार रवि की मौजूदगी में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिये.
ये भी दिये गये निर्देश
कोई मैरेज हॉल, डीजे व मेला प्रबंधक पुराने जेनेरेटर का उपयोग करता है. तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाये.
अन्य नगर निकायों में भी भवन निर्माण स्थल को ढक कर रखा जाये.
कितने ईंट भट्ठों पर हुई कार्रवाई, मांगी रिपोर्ट
वायु प्रदूषण से बीमारों की सूची बनाने के निर्देश
प्रधान सचिव ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, उसका जिलावार डाटा प्रस्तुत करें. वहीं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव ने बताया कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता की सतत रूप से जांच करने करने को परिवेशीय वायु गुणवता प्रबोधन केंद्र स्थापित है.
इसमें वायु में उपस्थित छोटे कण-पदार्थ के साथ-साथ गैसीय प्रदूषण यथा सल्फर डायऑक्साइड (एसओ2) नाइट्रोजन डायऑक्साइड (एनओ 2) कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) ओजोन (ओ), बेनजीन की जांच की जाती है. जाड़े के मौसम में छोटे कण-पदार्थ वायुमंडल के निचले परत में संघनित हो जाते हैं, वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक हो जाती है.
प्रधान सचिव ने ट्रैफिक पुलिस को सड़क पर निर्माण सामग्री ढक कर परिवहन करने, नगर निगम को खुले में कचरा जलाने व बगैर ढके भवन निर्माण करने पर कार्रवाई करने, सड़कों पर धूल-कण की रोकथाम में लिए नियमित पानी का छिड़काव करने, पथ निर्माण को सड़कों के किनारे वाले भाग को पक्का करने के साथ ही किसी पेड़ की एक मीटर से अधिक खुदाई नहीं कराने और जिला कृषि कार्यालय को खेतों में अपशिष्ट नहीं जलाने के लिए किसानों को एडवाइजरी जारी करने व कार्रवाई करने के निर्देश दिये.
साथ ही जिला खनन पदाधिकारी को पूछा कि प्रदूषण बोर्ड से मिली 71 ईंट भट्टों को जब्त करने की सूची में कितने ईंट भट्टों के मालिकों पर एफआइआर दर्ज किया गया है. इसकी सूचना सूची जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को दिया जाये.

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