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दिव्यांगों के लिए मॉल व बैंकों में 30 दिनों में बनाया जाये रैंप, वरना कार्रवाई

पटना : राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने 30 दिनों के भीतर बैंक, दुकान व मॉल में दिव्यांगों के लिए रैंप बनाने का निर्देश दिया है. अधिक आवेदन होने के कारण इसकी शुरुआत बक्सर के बैंक से की जायेगी. दिव्यांगों को बैंकिंग सुविधाएं, जिसमें खाता खोलने और स्वरोजगार के लिए ऋण देने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी […]

पटना : राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने 30 दिनों के भीतर बैंक, दुकान व मॉल में दिव्यांगों के लिए रैंप बनाने का निर्देश दिया है. अधिक आवेदन होने के कारण इसकी शुरुआत बक्सर के बैंक से की जायेगी. दिव्यांगों को बैंकिंग सुविधाएं, जिसमें खाता खोलने और स्वरोजगार के लिए ऋण देने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है.

बैंक व मॉल में समयानुसार काम नहीं होने पर दिव्यांग जन अधिकार 2016 के तहत बैंक व प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई होगी. ग्राउंड फ्लोर के बाद सभी बैंकों की जांच पूरे राज्य में शुरू की गयी है. दिव्यांगजनों को बैंकों में काम करने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी बैंकों में बोर्ड पर नोडल पदाधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर लिखा जाये.
इसमें कोई भेद-भाव नहीं किया जाये और दिव्यांगों को भी बाकी ग्राहकों की तरह सुविधा दी जाये. मॉल व दुकानों में दिव्यांगों को आने-जाने में परेशानी या बैठने के लिए व्यवस्था नहीं की गयी हो, तो उस मॉल व दुकानों की शिकायत नि:शक्तता आयुक्त कार्यालय में कोई भी कर सकता है. इसके बाद उस मॉल पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी. बिहार के सभी मॉल व दुकानों में जांच के लिए जिलों में तैयारी शुरू कर दी गयी है.

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