पटना : मदरसा शिक्षकों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा पर नियुक्ति
अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र के मदरसों की प्रबंध समिति के सचिव पूरी करेंगे पटना : बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने एक आदेश जारी कर कहा है कि ऐसे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी जिनकी मृत्यु मदरसा कार्यकाल में हुई है, उनके आश्रितों (पत्नी,पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं पुत्र की विधवा ) को अनुकंपा नियुक्ति दी […]
अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र के मदरसों की प्रबंध समिति के सचिव पूरी करेंगे
पटना : बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने एक आदेश जारी कर कहा है कि ऐसे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी जिनकी मृत्यु मदरसा कार्यकाल में हुई है, उनके आश्रितों (पत्नी,पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं पुत्र की विधवा ) को अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी.
मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अब्दुल क्यूम अंसारी ने आदेश में कहा है कि इसके लिए मृतकाें के आश्रित अविलंब कागज राज्य मदरसा बोर्ड से संबद्ध एवं अनुदानित मदरसा समिति के समक्ष जमा करा दें. ताकि उन्हें नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जा सके.
अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र की मदरसों की प्रबंध समिति के सचिव करेंगे. अंतिम मंजूरी बिहार राज्य मदरसा बोर्ड देगा. बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के नाम से जारी आदेश में राज्य के सभी अनुदानित संबद्ध मदरसों की प्रबंध समिति से कहा है कि वह इस संबंध में मृतक शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों के दस्तावेजों को जल्दी से जल्दी बोर्ड कार्यालय में समिट करें. अगर वे ऐसा करने में लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
हाइकोर्ट के एक निर्णय के आलोक में आया आदेश : मदरसा बोर्ड के का यह आदेश हाइकोर्ट के एक निर्णय के आलोक में आया है.हाईकोर्ट ने हाल ही में नगमा खातून विधवा मोहम्मद सरवर आल सहायक शिक्षक मदरसा इस्लामिया नरूलहुदा पूर्णिया बनाम राज्य मदरसा बोर्ड से जुड़े एक मामले में निर्णय दिया है कि अगर अनुदानित मदरसों में सेवा काल के दौरान किसी भी कर्मचारी की मौत होती है तो राज्य सरकार के विशेष सर्कुलर के आधार पर उसके आश्रितों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दिया जाना अनिवार्य है. लिहाजा नगमा खातून को नौकरी दी जाये. इस निर्णय को सभी अनुदानित मदरसों पर प्रभावी किया जा रहा है.