पटना : अभिभावक को 25 हजार रुपये का जुर्माना

नाबालिग के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर अभिभावक को देना होगा दंड पटना : मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया गया है. यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती बरती जायेगी. हेलमेट, सीटबेल्ट, अंडरऐज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग-रेसिंग,खतरनाक ड्राइविंग सहित अन्य तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 29, 2019 9:39 AM
नाबालिग के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर अभिभावक को देना होगा दंड
पटना : मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया गया है. यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती बरती जायेगी. हेलमेट, सीटबेल्ट, अंडरऐज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग-रेसिंग,खतरनाक ड्राइविंग सहित अन्य तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर पहले से कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि नियम एक सितंबर से लागू होगा. नाबालिग ड्राइविंग करते पकड़े गये, तो दोषी अभिभावक भी होंगे और नाबालिग के अतिरिक्त अभिभावक को भी 25 हजार जुर्माना देना होगा. वहीं, वाहन चलाने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा.
एक सितंबर से लागू होगा नया नियम
उल्लंघन जुर्माना वर्तमान प्रस्तावित
सामान्य 100 रुपये 500 रुपये
हेलमेट 100 रुपये 1000 रुपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग 1000 रुपये 5000 रुपये
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना 500 रुपये 5000 रुपये
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग 500 रुपये 10 हजार रुपये
खतरनाक ड्राइविंग 1000 रुपये 5000 रुपये तक
नशे में ड्राइविंग 2000 रुपये 10,000 रुपये
स्पीडिंग-रेसिंग 500 रुपये 5000 रुपये
बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग 1000 रुपये 2000 रुपये
ओवर स्पीडिंग (एलएमवी) 400 रुपये 1000 रुपये
ओवर स्पीडिंग (मध्यम श्रेणी) 400 रुपये 2000 रुपये
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया
परिवहन विभाग सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है. नये जुर्माने के प्रावधानों को बिहार सरकार द्वारा एक सितंबर से लागू किया जा रहा है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी होगा. इसका मूल उद्देश्य सड़क दुर्घटना और इसमें होने वाली मृत्यु को कम करना है.

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