पटना : 23 नये निजी स्कूलों को िमला एनओसी

पटना : शिक्षा मंत्री केएन वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिति ने प्रदेश के 23 नये निजी स्कूलों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दी है. जबकि, 30 स्कूलों के प्रस्तावों को मना कर दिया गया है. इन स्कूलों ने सीबीएसइ और आइसीइ बोर्ड से मान्यता के लिए राज्य शासन से अनुमति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 10, 2019 7:30 AM

पटना : शिक्षा मंत्री केएन वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिति ने प्रदेश के 23 नये निजी स्कूलों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दी है. जबकि, 30 स्कूलों के प्रस्तावों को मना कर दिया गया है. इन स्कूलों ने सीबीएसइ और आइसीइ बोर्ड से मान्यता के लिए राज्य शासन से अनुमति चाही थी.

जिन स्कूलों को अनुमति दी गयी है, उनमें पटना में विक्रम स्थित ज्ञान सरोवर इंटरनेशनल स्कूल, जहानाबाद मखदमपुर स्थित ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल, पालीगंज, पटना स्थित डीएवी स्कूल, नालंदा पावापुरी स्थित ओपन माइंड बिड़ला स्कूल, पटना अमहरा में डीएवी स्कूल, फतुहा पटना स्थित दिल्ली मॉडल स्कूल, सुपौल पिपरा स्थित डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल, गया स्थित इंडस विजन अकादमी, आदर्शग्राम मुजफ्फरपुर स्थित सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल, छपरा स्थित सोलंकी इंटरनेशनल, नौबतपुर पटना स्थित सेंट लुइस अकादमी (आइसीएसइ), संपतचक रोड पटना स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल, बिहटा रोड पटना स्थित सेंट केरन्स कॉलिजिएट स्कूल, करौना जहानाबाद स्थित बाल विद्या निकेतन, सीवान स्थित दक्ष कान्वेंट स्कूल, डेहरी ऑन सोन रोहतास स्थित आरएसके पब्लिक स्कूल, सीवान स्थित देहली पब्लिक स्कूल, बाघमारा पूर्णिया स्थित सेंट मेरी स्कूल, सीतामढ़ी स्थित आर्या पब्लिक स्कूल, नवादा स्थित आरपीएस कान्वेंट पब्लिक स्कूल, हॉजीपुर सटपॉल अकादमी (आइसीएसइ), मनेर पटना स्थित मनेर पब्लिक स्कूल और सीवान स्थित सिटी फोर्ड स्कूल शामिल हैं.
तीस स्कूलों पर दर्ज की आपत्ति
उच्चाधिकार समिति ने तीस नये प्रस्तावित स्कूलों की अनापत्ति प्रमाणपत्र रोक ली है. दरअसल, इनके दस्तावेजों में कई खामियां मिली थीं. उन्हें सुधारने के लिए कहा गया है. इसके अलावा पांच ऐसे स्कूल हैं, जिन्हें दो एकड़ से कम और डेढ़ एकड़ से अधिक जमीन होने की वजह से अनापत्ति जारी की गयी.
ये स्कूल पटना, अररिया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण और मुंगेर के हैं. इसके अलावा चार अन्य स्कूलों को जमीन व अन्य आधारों पर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किये गये हैं. समिति में शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक और माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक शामिल हैं.

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