पटना : मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग की ओर से किया जायेगा. इसके लिए विभाग के अपर सचिव कंवल तनुज से सभी जिलों के उप विकास आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है. अपर सचिव ने पत्र लिख कर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमीन नहीं होने के कारण लाभ नहीं मिलने वाले लाभुकों के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की गयी है.
इसके तहत जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग के योग्य लाभुकों को जमीन खरीद के लिए लगभग 60 हजार रुपये की सहायता दी जानी है.
आवास योजना की आइडी जरूरी : विभाग के निर्देश पर सभी डीडीसी को प्रखंडवार रिपोर्ट विभाग को भेजनी है. इसमें लाभुकों के प्रधानमंत्री आवास योजना की आइडी संख्या की जानकारी अनिवार्य रखी गयी है.
अपर सचिव ने प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, पीडब्यूएल में भूमिहीनों के परिवार के लाभुक का नाम, लाभुक के पिता का नाम,पीएलडब्यू में क्रम संख्या और कोटी संख्या की जानकारी मांगी है. जानकारी के अनुसार सभी प्रखंडों में लाभुकों की संख्या ज्ञात होने के बाद विभाग की ओर से राशि का आवंटन किया जायेगा. इसके बाद जमीन खरीद की जानकारी ली जायेगी.
तब जाकर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए राशि का आवंटन होगा. गौरतलब है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक सभी आवासविहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा उपलब्ध करानी है.