आयकर की किसी कार्रवाई की जानकारी ऑनलाइन भी होगी

पटना : अब आयकर विभाग की तरफ से अगर किसी व्यक्ति को नोटिस या टैक्स में हेराफेरी से संबंधित कई आदेश जारी होता है, तो इनमें एक विशेष डीआइएन डीन (डॉक्टूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर) नंबर दर्ज रहेगा. अब आयकर विभाग की तरफ से जारी होने वाले किसी पत्र या नोटिस पर इस डीन नंबर का होना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2019 2:37 AM

पटना : अब आयकर विभाग की तरफ से अगर किसी व्यक्ति को नोटिस या टैक्स में हेराफेरी से संबंधित कई आदेश जारी होता है, तो इनमें एक विशेष डीआइएन डीन (डॉक्टूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर) नंबर दर्ज रहेगा. अब आयकर विभाग की तरफ से जारी होने वाले किसी पत्र या नोटिस पर इस डीन नंबर का होना अनिवार्य होगा.

इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति या आयकर दाता इस बात की जांच कर सकता है कि क्या यह नोटिस वास्तविक में उनके लिए जारी हुआ है या नहीं. साथ ही यह कब जारी हुआ और इनमें कौन-कौन -सी बातें या आरोप लगाये गये हैं. इन तमाम बातों की पूरी जानकारी कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन देख सकते हैं. किस कारण से यह नोटिस जारी की गयी है.
इसकी भी विस्तृत जानकारी ऑनलाइन मिल जायेगी. अब आयकर विभाग की तरफ से जारी 14 अंकों की इस डीन संख्या के बिना कोई भी नोटिस या विभागीय पत्र किसी व्यक्ति को जारी नहीं होगा. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से एक अक्तूबर को जारी आदेश के बाद बिहार में भी इस नयी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
कंप्यूटर से जारी होगा ऑटोमेटिक नंबर
कंप्यूटर की तरफ से ऑटोमेटिक जारी यह डीन नंबर यूनिक होगा और रैंडमली इसे हर बार सिस्टम जारी करेगा. कोई भी व्यक्ति इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपना पैन नंबर या आइडी और पासवर्ड डालकर यहां मौजूद कॉलम में इस डीन नंबर को डालकर किसी दस्तावेज को देख सकते हैं.
इसमें समय, दिनांक समेत तमाम जानकारी रहेगी. आयकर विभाग ने ऐसा पारदर्शिता लाने और किसी तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए किया है. कई बार यह शिकायत मिली है कि कुछ लोगों से गलत या फर्जी नोटिस के आधार पर ठगी कर ली गयी है.
विभाग की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद भी कई बार लोग कह देते हैं कि उन्हें मिला ही नहीं. इस तरह की तमाम मिस-कॉम्यूनिकेशन या गड़बड़ी को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने यह नयी व्यवस्था की है.

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