परिसर में लगा सकते हैं दुकान के नाम का बोर्ड
पटना : पटना हाइ कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी दुकानदार अपने दुकान का नाम तथा उसका बोर्ड अपने दुकान परिसर में लगा सकता है. कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर कोई भी दुकानदार दुकान परिसर के बाहर किसी दुकान का नाम और उसका बोर्ड लगाता है तो निगम कानून के तहत […]
पटना : पटना हाइ कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी दुकानदार अपने दुकान का नाम तथा उसका बोर्ड अपने दुकान परिसर में लगा सकता है. कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर कोई भी दुकानदार दुकान परिसर के बाहर किसी दुकान का नाम और उसका बोर्ड लगाता है तो निगम कानून के तहत कार्रवाई कर उसे हटा सकता है. न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर मामले पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि निगम द्वारा दुकान के नाम का बोर्ड दुकान में लगाए जाने पर उसे तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है.
कोर्ट को बताया गया कि निगम कानून के तहत अपने दुकान में लगाये गये साइन बोर्ड तथा नेम प्लेट पर किसी प्रकार का करवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है.