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पटना : राजद संगठन में एससी-एसटी को 17 और अतिपिछड़ों के लिए 28% आरक्षण

संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के लिए हुई बैठक में लिया गया निर्णय पटना : राजद के संगठनात्मक ढांचे में अनुसूचित जाति-जनजाति को 17 फीसदी एवं अतिपिछड़ों के लिए 28 फीसदी स्थान आरक्षित किये गये हैं. ये आरक्षण प्रखंडों एवं पंचायत अध्यक्षों के पदों के लिए हैं. शेष 55 प्रतिशत प्रखंड एवं पंचायत के अध्यक्ष पद सामान्य […]

संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के लिए हुई बैठक में लिया गया निर्णय

पटना : राजद के संगठनात्मक ढांचे में अनुसूचित जाति-जनजाति को 17 फीसदी एवं अतिपिछड़ों के लिए 28 फीसदी स्थान आरक्षित किये गये हैं. ये आरक्षण प्रखंडों एवं पंचायत अध्यक्षों के पदों के लिए हैं. शेष 55 प्रतिशत प्रखंड एवं पंचायत के अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए होंगे. यह आरक्षण संगठनात्मक चुनाव के वर्षों में रोस्टर के आधार पर लागू होगा.

राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी जगदानंद सिंह ने जिला एवं विधानसभा क्षेत्रों में नयी आरक्षण व्यवस्था के आधार पर वहां चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिये. घोषित कार्यक्रम के अनुसार 27 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष एवं 10 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. औपचारिक तौर पर यह निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के लिए गुरुवार को आयोजित बैठक में लिया गया.

बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अति पिछड़ों के लिए कुल 45 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव की तरफ से रखा गया, जिसे सर्व सम्मति से मंजूर कर लिया गया.यह निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिले निर्देश पर लिया गया है. नेता प्रतिपक्ष के सरकारी आवास 01, पोलो रोड पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डाॅ तनवीर हसन ने की.

बैठक का संचालन प्रदेश अध्यक्ष डाॅ रामचंद्र पूर्वे ने किया. बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी जगदानंद सिंह, सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन, सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मदन शर्मा,निराला यादव,प्रेम कुमार गुप्ता, निर्भय आंबेडकर, प्रदेश महासचिव भाई अरुण यादव एवं सदस्यता अभियान के प्रमंडलीय प्रभारी उदय नारायण चौधरी, सलीम परेवज, कांति सिंह एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा कुछ एक विधान सभा व विधान परिषद सदस्य, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं सभी जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे. आरक्षित पंचायत अध्यक्षों के चयन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष को अधिकृत किया गया है.

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