पटना : जन्म और मृत्यु के निबंधन को आरटीएस में किया गया शामिल

पटना : राज्य सरकार ने अब जन्म और मृत्यु के निबंधन को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (आरटीएस या राइट टू सर्विस) में शामिल कर दिया है. इसके तहत अब जन्म और मृत्यु के निबंधन को निर्धारित समय- सीमा में देना अनिवार्य होगा. कुछ दिनों पहले कैबिनेट ने इस पर मुहर लगायी थी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 20, 2019 7:34 AM
पटना : राज्य सरकार ने अब जन्म और मृत्यु के निबंधन को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (आरटीएस या राइट टू सर्विस) में शामिल कर दिया है.
इसके तहत अब जन्म और मृत्यु के निबंधन को निर्धारित समय- सीमा में देना अनिवार्य होगा. कुछ दिनों पहले कैबिनेट ने इस पर मुहर लगायी थी. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. यह तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू हो गया है. जन्म और मृत्यु का निबंधन विभिन्न स्तर पर तीन से छह दिन के अंदर करके देना अनिवार्य होगा.

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