बालिका गृह मामले के अभियुक्त को जेल में सुविधा देने वाले अधीक्षक पर कार्रवाई

पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को जेल में वीआइपी ट्रीटमेंट देने वाले तत्कालीन जेलर राजीव कुमार झा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलायी जायेगी. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश मुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री ने दिया है. राजीव कुमार झा जब मुजफ्फरपुर स्थित खुदीराम बोस केंद्रीय कारा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 22, 2019 6:30 AM

पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को जेल में वीआइपी ट्रीटमेंट देने वाले तत्कालीन जेलर राजीव कुमार झा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलायी जायेगी. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश मुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री ने दिया है.

राजीव कुमार झा जब मुजफ्फरपुर स्थित खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में पदस्थापित थे, तभी वहां ब्रजेश ठाकुर को बंदी के रूप में रखा गया था. परंतु जेलर या अधीक्षक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इसे सामान्य कैदियों से अलग हटकर ब्रजेश ठाकुर को विशेष तवज्जो दी और एेशों-आराम से जुड़े तमाम संसाधन उपलब्ध करा दिये.
इस मामले की शिकायत आने पर 11 अगस्त 2018 को जेल का औचक निरीक्षण किया गया. छापेमारी में 12 मोबाइल फोन, चार मोबाइल चार्जर, तीन सिम कार्ड तथा बड़ी मात्रा में नशीली व प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की गयी थी.
यह बात भी सामने आयी कि ब्रजेश ठाकुर को भी बिना किसी ठोस कारण के अनुचित ढंग से कारा अस्पताल वार्ड में रखे जाने और उसे अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. छोटे-मोटे कारणों से भी दूसरे कैदियों को लंबे समय तक और बार-बार कारा अस्पताल में नियम के खिलाफ रखे जाने की बातें भी सामने आयी हैं.
इससे यह स्पष्ट होता है कि राजीव कुमार झा ने अपने कार्य में गंभीर लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरती है. उनके खिलाफ लगे तमाम आरोपों के मद्देनजर विभागीय जांच शुरू की गयी है. मामले की जांच के लिए तिरहुत प्रमंडल (मुजफ्फरपुर) के आयुक्त रूपक कुमार और जेल डीआइजी को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है.

Next Article

Exit mobile version