सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए वोटर कार्ड हुआ जरूरी

पटना : बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों को अब मतदाता पहचान पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य में 36.5 लाख वैसे लोग हैं, जिनको योजना का लाभ दिया जाना है. राज्य सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड के अलावा इपिक को भी अनिवार्य कर दिया है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2019 10:06 AM

पटना : बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों को अब मतदाता पहचान पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य में 36.5 लाख वैसे लोग हैं, जिनको योजना का लाभ दिया जाना है. राज्य सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड के अलावा इपिक को भी अनिवार्य कर दिया है. बिहार विधानसभा का आम चुनाव 2020 में होनेवाला है. ऐसे में जो वृद्ध जन अभी तक अपने मतदाता पहचान पत्र नहीं बनवाये हैं, वे इसे अनिवार्य मानते हुए पहचान पत्र तैयार करा लेंगे. इससे मतदाता सूची में सभी वरीय नागरिकों का नाम भी शामिल हो जायेगा. समाज

कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस संबंध में संपर्क स्थापित किया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से इस आशय की अनुशंसा भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी गयी है. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में पेंशन आवेदनों की जांच एवं पेंशन का भुगतान की स्वीकृति आधार कार्ड, इपिक कार्ड और पीएफएमएस प्रक्रिया द्वारा आवेदनों की स्वीकृति निदेशालय स्तर पर ही मिल जायेगी.

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