एके 47 राइफल व हैंड ग्नेड बरामदगी मामले में मोकामा विधायक की जमानत याचिका खारिज

पटना : बाढ़ के नदवां में बरामद हुए एके-47 राइफल हैंडग्नेड मामले के आरोपित मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष द्विवेदी की कोर्ट ने खारिज कर दी. यह फैसला एक तरह से अनंत सिंह के लिए बड़ा झटका है. बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2019 11:52 AM

पटना : बाढ़ के नदवां में बरामद हुए एके-47 राइफल हैंडग्नेड मामले के आरोपित मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष द्विवेदी की कोर्ट ने खारिज कर दी. यह फैसला एक तरह से अनंत सिंह के लिए बड़ा झटका है. बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट में अनंत सिंह के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और फिर सरकारी अधिवक्ता ने भी सरकार का पक्ष रखा.

अनंत सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है. जबकि, सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि जिस घर से एके-47 हथियार और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी हुई है, वह मोकामा विधायक अनंत सिंह का है. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. अब उक्त मामले में अनंत सिंह के नियमित जमानत के लिए डिस्ट्रिक जज कोर्ट में अपील की जायेगी. अनंत सिंह के अधिवक्ता ने सोमवार को डिस्ट्रिक जज के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल भी कर दी. मोकामा विधायक इस मामले में 25 अगस्त से जेल में हैं.

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