पटना : फसल जलाने पर अनुदान से होंगे वंचित, तीन वर्षों तक डीबीटी पोर्टल पर नहीं होगा निबंधन

पटना : प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से वंचित किया जायेगा. साथ ही ऐसे किसानों का डीबीटी पोर्टल पर तीन साल तक रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा. ऐसे किसान जो डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, फसल अवशेष जलाते पाये जाने पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 27, 2019 9:38 AM
पटना : प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से वंचित किया जायेगा. साथ ही ऐसे किसानों का डीबीटी पोर्टल पर तीन साल तक रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा. ऐसे किसान जो डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, फसल अवशेष जलाते पाये जाने पर उन्हें भी कृषि विभाग की योजनाओं से वंचित किया जायेगा. मंगलवार को फसल के अवशेष जलाने के मामले को लेकर बैठक करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने यह निर्देश दिया. उन्होंने प्रमंडल अंतर्गत सभी डीएम को निर्देश दिया कि अपने-अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से वैसे किसानों की पहचान करें, जो फसल अवशेष जलाते हैं.
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पहचान के बाद ऐसे होगी कार्रवाई
प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया है कि चिह्नित किसानों को वंचित करने के लिए कृषि समन्वयक को इन बिंदुओं पर चयना करना है.
जलाये गये फसल के नाम का चयनजलाये गये फसल का कुल रकवा डिसमिल मेंफसल अवशेष जलाने की तिथि
जलाये गये फसल अवशेष क्षेत्र का फोटो-दस्तावेज
जलाये गये फसल अवशेष क्षेत्र के अगल-बगल किसानों का नाम एवं मोबाइल नंबर
कृषि समन्वयक घोषणा, मैं प्रमाणित करता हूं कि चिह्नित किसान द्वारा अपने खेत में पुआल-फसल अवशेष जलाया गया है.ऐसे होगी बेदखली की प्रक्रिया : कृषि समन्वयक द्वारा बिंदुवार जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन को क्लिक किया जायेगा. आवेदन सबमिट होने के उपरांत चिह्नित किसान के मोबाइल पर कार्रवाई की जानकारी दी जायेगी. जिला कृषि पदाधिकारी को अपनी स्वीकृति-अस्वीकृति देना अनिवार्य होगा.

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