21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार के शव दाहगृहों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी पूरी जानकारी

पटना : बिहार में विद्युत शवदाह गृह को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शवदाह गृहों के संबंध में राज्य सरकार को तीन सप्ताह में पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मुकेश रंजन […]

पटना : बिहार में विद्युत शवदाह गृह को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शवदाह गृहों के संबंध में राज्य सरकार को तीन सप्ताह में पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मुकेश रंजन और विकाश चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को यह बताने को कहा है कि राज्य में कितने विद्युत शवदाह गृह हैं. उनमें से कितने चालू हालत में हैं और कितने बंद पड़े हुए हैं. कोर्ट को बताया गया कि भागलपुर, मोकामा और मुंगेर में विद्युत शव दाहगृह के लिए 2017 में ही राशि आवंटित कर दी गयी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता गुड्डू बाबा को कहा कि इस बीच वह शव दाह गृहों का निरीक्षण कर अगली सुनवाई पर कोर्ट को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जायेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें